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चलंत कोर्ट में दिव्यांगों के 59,694 मामले निबटे

पटना : राज्य आयुक्त नि:शक्तता दिव्यांगजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया. जहां उन दिव्यांगजनाें के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित विभाग ने सुनने से इन्कार कर दिया था. अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट में सबसे अधिक शिकायत विकलांगता प्रमाणपत्र अस्पतालों में नहीं बनाने को लेकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2019 4:44 AM

पटना : राज्य आयुक्त नि:शक्तता दिव्यांगजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया. जहां उन दिव्यांगजनाें के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित विभाग ने सुनने से इन्कार कर दिया था. अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट में सबसे अधिक शिकायत विकलांगता प्रमाणपत्र अस्पतालों में नहीं बनाने को लेकर आया था.

विकलांगों के शिकायत पर सभी सिविल सर्जन को निर्देश भेजा गया है कि विकलांगता प्रमाणपत्र बनाने में लापरवाही नहीं करें, वरना डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग को भेजा जायेगा.
इन शिकायतों का निबटारा
दिव्यांगता प्रमाणपत्र 27,365
दिव्यांग पेंशन 9498
पुनर्वास 719
उपकरण संबंधित 3218
ड्राइविंग लाइसेंस 1511
खेलकूद संबंधित 199
राशन कार्ड 3781
रेलवे कनेक्शन 6087
पीएम मुद्रा ऋण 2169
शिक्षा ऋण 669
चलंत न्यायालय में दिव्यांगजनों के शिकायतों का निबटारा तुरंत किया जाता है. सबसे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने का मामला था. इस संबंध में पूर्व में भी सभी सिविल सर्जन को दिशा-निर्देश भेजा गया है. अब कार्रवाई के लिये विभाग को अनुशंसा की जायेगी.
डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

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