पटना : बिहार की राजधानी पटना में सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए डीएम कुमार रवि ने कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया है. शहर की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी किया है. डीएम ने बताया कि कारगिल चौक से पटना सिटी जाने के लिए अशोक राजपथ महत्वपूर्ण सड़क है. रास्ते में व्यवहार न्यायालय, पटना के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय एवं समबद्ध महाविद्यालय तथा निजी/सरकारी विद्यालय अवस्थित हैं.
कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, मार्च आदि के आयोजन से अशोक राजपथ एवं उसके आस-पास यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है. इससे मरीजों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही पीएमसीएच जाने वाले एंबुलेंस रोगियों को काफी मुश्किलें हो रही हैं. इसको देखते हुए धारा 144 लागू की गयी है.
अनुमति लेकर निकाल सकेंगे जुलूस
जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये आदेश में कारगिल चौक के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, मजमा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ ऐसे किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मार्च आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा जिससे सामान्य यातायात प्रभावित होता है. हालांकि, प्रशासन ने शव यात्रा, बारात जुलूस, अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर ये आदेश नहीं लागू किया है.
पुलिस चौकी को कर दिया था पुलिस के हवाले
बता दें कि रविवार को राजधानी पटना के कारगिल चौक पर कैब और एनआरसी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने अशोक राजपथ पर जमकर बवाल मचाया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी और गाड़ियों में आग भी लगायी गयी थी. प्रदर्शनकारियों ने कारगिल चौक पुलिस चौकी में भी आग लगा दी थी. इस घटना में डीएसपी टॉउन समेत 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गये थे. इसके बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है.