पटना : पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 राजीव रंजन कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में त्रिपुरा निवासी ट्रक चालक सजल दास व खलासी अंशुमान चक्रवर्ती को कठोर कारावास व जुर्माना किया है. न्यायालय ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में 15-15 वर्षों का कठोर कारावास व साढ़े तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अभियुक्तों काे आर्थिक अपराध की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छह सितंबर 2016 को एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया था. ट्रक की तलाशी के क्रम में 79 पैकेटों में 804-600 ग्राम गांजा बरामद हुआ. उक्त गांजा ट्रक के माध्यम से अगरतल्ला से आसाम, पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार राज्य में पूर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, महुआ, हाजीपुर होते हुए पटना भेजा जा रहा था. उक्त गांजे को ट्रक मालिक श्रवण कुमार दास ने भेजा था.