पटना : खास महाल की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने के आदेश पर हाइकोर्ट की रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना में पुराना संग्रहालय के सामने खास महाल की जमीन पर स्थित दुकानों को सील करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 13 जनवरी तक जवाब तलब किया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने रेणु देवी व अन्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2019 9:34 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना में पुराना संग्रहालय के सामने खास महाल की जमीन पर स्थित दुकानों को सील करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 13 जनवरी तक जवाब तलब किया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने रेणु देवी व अन्य द्वारा दायर सात रिट याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही और राज्य सरकार के अधिवक्ता किंकर कुमार को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
मालूम हो कि पटना के डीएम ने खास महाल की इस जमीन के लीज की अवधि खत्म हो जाने के बाद 9 दिसंबर, 2019 को इन सभी दुकानों को सील करने का निर्देश अंचलाधिकारी पटना को दिया था. पटना डीएम के उसी आदेश के बाद पटना सदर के सीओ ने 18 दिसंबर, 2019 को सभी दुकानदारों की दुकान 20 दिसंबर, 2019 को सील करने की सूचना लिखित रूप में दी थी.

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