पटना : 4 हजार नलकूपों में लगेंगे मोबाइल पंप कंट्रोलर

पटना : राज्य के किसानों के हाथ में सरकारी नलकूप चालू करने का अधिकार मिलेगा. वे इन नलकूपों को अपन मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकेंगे. इसके लिए पहले चरण में राज्य के करीब चार हजार नलकूपों में मोबाइल पंप कंट्रोलर (एमपीसी) लगाने की योजना है. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टेंडर निकाला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2020 9:04 AM
पटना : राज्य के किसानों के हाथ में सरकारी नलकूप चालू करने का अधिकार मिलेगा. वे इन नलकूपों को अपन मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकेंगे. इसके लिए पहले चरण में राज्य के करीब चार हजार नलकूपों में मोबाइल पंप कंट्रोलर (एमपीसी) लगाने की योजना है. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टेंडर निकाला गया है. एक मोबाइल पंप कंट्रोलर की लागत करीब 10 हजार रुपये है. इस सिस्टम की शुरुआत होने पर नलकूपों का मोटर चालू करने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी. जब भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी तो संबंधित किसान जहां रहेंगे वहीं से अपने मोबाइल से नलकूपों का मोटर चालू कर देंगे. यह पूरा सिस्टम पंचायत की देखरेख में काम करेगा. इस सिस्टम में नलकूपों के मोटर को वोल्टेज की आपूर्ति व पटवन के लिए होने वाले पानी के इस्तेमाल की जानकारी नहीं मिल सकेगी.
स्काडा सिस्टम से भी होगा नियंत्रण
राज्य में नलकूपों पर नियंत्रण के लिए स्काडा सिस्टम की शुरुआत की गयी है. इसका नियंत्रण कक्ष पटना स्थित जल भवन में बनाया गया है. इस सिस्टम के तहत सभी 38 जिलों में एक-एक आधुनिक उपकरण लगाये गये हैं. इन उपकरणों से संबंधित जिले के कुछ सरकारी नलकूपों को जोड़ा गया है और सिंचाई के लिए इन्हें शुरू करने की व्यवस्था जल भवन में रखी गयी है. जल भवन में बने नियंत्रण कक्ष में संबंधित नलकूप को चालू करने पर वोल्टेज, बिजली खपत सहित पानी के इस्तेमाल की भी जानकारी मिल सकेगी.
31 तक अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
पटना. केंद्रीय कार्मिक महकमा ने बिहार कैडर के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी, 2020 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा स्पैरो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है. राज्य के मुख्य सचिव को भेजे इस आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि जो अधिकारी निर्धारित समय पर ब्योरा जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश मंत्रालय ने पहले भी जारी किया था. इसके बाद अब फिर से सभी राज्यों को रिमाइंडर दिया गया है ताकि कोई अधिकारी निर्धारित समय के अंदर जमा करने से चूक नहीं जाये. सामान्य प्रशासन विभाग ने भी बिहार कैडर के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक ऑनलाइन संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है.

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