CAA : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतवंशी शरणार्थियों से बताया रिश्ता, कहा…
पटना : देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी कर दी है. अधिसूचना जारी किये जाने के बाद बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री ने भारतवंशियों से ‘जयश्री राम’ का रिश्ता बताया है. केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने […]
पटना : देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी कर दी है. अधिसूचना जारी किये जाने के बाद बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री ने भारतवंशियों से ‘जयश्री राम’ का रिश्ता बताया है.
केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ‘पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख एवं अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का अपनी धरती हिंदुस्तान में स्वागत है. CAA पर ‘भारत का राजपत्र’ जारी हो गया.’ साथ ही कहा है कि ‘भारतवंशी मेरा तेरा रिश्ता क्या ‘जय श्रीराम-जय श्रीराम’.
पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू सिख एवं अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का अपनी धरती हिंदुस्तान में स्वागत है।
CAA पर "भारत का राजपत्र" जारी हो गया ।
“भारतवंशी मेरा तेरा रिश्ता क्या ..जय श्रीराम जय श्रीराम”। pic.twitter.com/cYjXIvybL6— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) January 11, 2020
क्या है CAA?
नागरिकता संशोधन कानून-2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गयी है. इन सभी शरणार्थियों को भारत में अवैध नागरिक के रूप में नहीं माना जायेगा. भारत में अवैध तरीके से आये लोगों को पहले उनके देश वापस भेजने या फिर हिरासत में लेने की बात थी. अब इन सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए कम से कम छह साल का वक्त बिताना होगा. यानी, 31 दिसंबर, 2014 से पहले वे भारत आ चुके हों. पहले यह समयसीमा 11 साल के लिए थी. अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम के इनर लाइन परमिट एरिया को इस कानून से बाहर रखा गया है. साथ ही इनमें से जो भी नागरिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) होल्डर हैं, अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो उन्हें एक बार बात रखने का मौका दिया जायेगा.