पटना : संपत्ति कर का 2.5% देना होगा फायर टैक्स

अनुज शर्मा राज्य को अगलगी से बचाने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2020 तैयार कैबिनेट कभी भी कर सकती है मंजूर पटना : राज्य के भवन स्वामियों के खाते में एक नया टैक्स जुड़ने जा रहा है. उनकी जेब पर यह बोझ फायर टैक्स के रूप में पड़ेगा. यह नया टैक्स भवन स्वामी की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2020 8:50 AM
अनुज शर्मा
राज्य को अगलगी से बचाने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2020 तैयार
कैबिनेट कभी भी कर सकती है मंजूर
पटना : राज्य के भवन स्वामियों के खाते में एक नया टैक्स जुड़ने जा रहा है. उनकी जेब पर यह बोझ फायर टैक्स के रूप में पड़ेगा. यह नया टैक्स भवन स्वामी की कुल संपत्ति का ढाई फीसदी होगा.
नियम तोड़ने वालों से हर माह पांच से 10 हजार रुपया तक जुर्माना वसूला जायेगा. राज्य में अगलगी के हादसे न हो. अग्नि सुरक्षा के उपायों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2020 बनायी गयी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही अग्नि सुरक्षा के उपायों का कड़ाई से पालन कराया जा सकेगा.सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फायर सेफ्टी एनओसी के नियम भी कड़े कर दिये हैं. परमानेंट एनआेसी नहीं मिलेगी.
आवासीय भवनों के लिये पांच साल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, स्कूल – कालेज, अस्पताल एवं सभी गैर आवासीय भवनों के लिये तीन साल तथा पेट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि जोखिम श्रेणी के भवनों को हर दो साल बाद एनओसी लेनी होगी. एनओसी के लिये शुल्क का भी प्रावधान है.
एनओसी आनलाइन देने के लिए वेबसाइट बनायी जा रही है. नयी व्यवस्था में अग्निशाम सेवा के पदाधिकारी निर्माण के दौरान निरीक्षण करेंगे. स्थानीय निकाय भी किसी इमारत का पजेशन, कंपलीट सर्टिफिकेट या क्लीयरेंस फायर सेफ्टी एनओसी जारी होने के बाद ही दे पायेंगे.
फायर कंसल्टेट की रिपोर्ट पर रिन्यूअल होगी एनओसी: आग से सुरक्षा को लेकर परामर्श देने के लिये राज्य में फायर कंसल्टेट (अग्निशमन परामर्शी) तैनात होंगे. इनका पंजीकरण होगा. इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति भी पंजीकरण करा सकते हैं. इनकी सेवा लेने के लिए परामर्श शुल्क का प्रावधान होगा. अग्निशमन परामर्शी के प्रमाणपत्र के आधार पर एनओसी का नवीनीकरण होगा.
. आग से सुरक्षा के लिए पंडालों के लिए मानक
पंडालों की अग्नि से सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक निर्धारित किये गये हैं. पंडाल लगाने वालों को पंडाल के द्वारा एवं उसके अंदर सुरक्षा संबंधी घोषणा पत्र प्रदर्शित करना होगा. कमी मिलने पर पंडाल सील कर दिया जायेगा. टेंट सिटी – लंगरों में निर्माण के समय ही प्रयोग होने वाले कपड़ा को अग्निरोधी साल्यूशन से सुरक्षित बनाना होगा. टेंट सिटी लगाने वालों को यह टेंडर की शर्त में शामिल करना होगा. अग्निशमा सेवा और ऊर्जा विभाग से एनओसी भी अनिवार्य होगी.

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