पटना : बेदाग पुलिसकर्मी की ही बाहर प्रतिनियुक्ति
निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा पटना : बेदाग छवि और बहुत अच्छा काम करने वाले इंटर-बीए पास, पांच साल का अनुभव वाले पुलिसकर्मी ही राज्य के बाहर, बाहरी संस्थानाें में सेवा दे सकेंगे. राज्य के बाहर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति को लेकर अधिकारियों की मनमर्जी को खत्म कर दिया गया है. सिपाही […]
निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाणपत्र भी लेना होगा
पटना : बेदाग छवि और बहुत अच्छा काम करने वाले इंटर-बीए पास, पांच साल का अनुभव वाले पुलिसकर्मी ही राज्य के बाहर, बाहरी संस्थानाें में सेवा दे सकेंगे. राज्य के बाहर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति को लेकर अधिकारियों की मनमर्जी को खत्म कर दिया गया है. सिपाही से इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्त के लिए नीति बनी है. बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया. अभी तक पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर एकरूपता नहीं थी. प्रतिनियुक्ति नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी. इस तरह अब जब भी प्रतिनियुक्ति के लिए बल की मांग की जायेगी, एसपी- एसएसपी या पुलिस कार्यालय- इकाई के प्रधान पुलिसकर्मियों की सहमति के आधार पर प्रतिनियुक्ति की सूची तैयार करेंगे. इसकी सूचना अब पुलिस मुख्यालय को भी दी जायेगी.
ये हैं खास बातें
– किसी भी संवर्ग में कुल स्वीकृत पद के आधे से अधिक पद खाली हैं, तो प्रतिनियुक्ति के लिये मनोनयन नहीं होगा.
– एक बार में अधिकतम पांच साल के लिये प्रतिनियुक्ति मिलेगी. तीन साल के लिए विस्तारित किया जा सकता है.
– कोई भी पुलिसकर्मी अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 10 साल तक प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.
– पिछले पांच साल में दंडित न हुआ हो. कम उम्र और अधिक योग्यता वालों को दी जायेगी प्राथमिकता.
ये हैं मानक
सिपाही की 25 से 40 वर्ष, हवलदार की 30 से 45 वर्ष और जमादार के लिए 35 से 50 वर्ष की उम्र सीमा रखी गयी है. इंटर पास होना चाहिए. वहीं 30 से 45 साल वाले दारोगा और 35 से 50 साल वाले इंस्पेक्टर को तभी प्रतिनियुक्ति मिलेगी, जब पांच साल की सेवा की गोपनीय रिपोर्ट में ‘बहुत अच्छा’ दर्ज हो.
क्या कहते हैं अधिकारी
पुलिस बल के पदाधिकारियों-कर्मियों को राज्य के बाहर बाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति को लेकर नीति समरूपता से लागू करने निर्णय लिया गया है.
जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय