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पटना : बिना अनुमति खजाने से नहीं निकाल सकेंगे एक करोड़

पटना : चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महीने के लिए राज्य सरकार ने खजाने से पैसे की निकासी से संबंधित पाबंदी जारी कर दी है. इसके तहत किसी विभाग या कोषागार से एक करोड़ या इससे ज्यादा की राशि की निकासी से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यह मुख्य रूप से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2020 8:04 AM
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पटना : चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महीने के लिए राज्य सरकार ने खजाने से पैसे की निकासी से संबंधित पाबंदी जारी कर दी है. इसके तहत किसी विभाग या कोषागार से एक करोड़ या इससे ज्यादा की राशि की निकासी से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
यह मुख्य रूप से योजना मद के पैसे पर लागू है. ऐसी किसी स्थिति में वित्त विभाग पहले संबंधित विभाग की योजना या बड़े खर्च का आकलन करेगा. इसके बाद ही अगर यह बेहद जरूरी समझा जायेगा, तब वित्त विभाग की तरफ से राशि की निकासी की अनुमति दी जायेगी. हालांकि, जिन योजनाओं में पैसे खर्च किये जा चुके हैं या अन्य किसी जरूरी मद में अगर पैसे खर्च हो चुके हैं, तो ऐसे मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र या डीसी बिल जमा करके खजाने से पैसे की निकासी की जा सकती है.
इसके अलावा अन्य किसी मामले में वित्त विभाग की अनुमति के बिना पैसे की निकासी नहीं हो पायेगी. वित्त विभाग ने इस मामले में सभी विभागों के प्रधान सचिव या सचिव, आयुक्त, डीएम व कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि बजट में उपबंधित राशि को व्यय से बचाने के लिए निकासी नहीं करने को कहा गया है. जिन विभागों के पास पड़ी राशि अगर 31 मार्च के पहले से खर्च नहीं होने वाली है, तो इसे खजाना में वापस जमा कराने को कहा गया है.

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