पटना : अब 25 लाख तक की सरकारी गाड़ी खरीद सकते हैं मंत्री व हाइकोर्ट के जज
पटना : अब राज्य सरकार ने अपने सभी मंत्रियों, हाइकोर्ट जज और इनके समकक्ष अन्य सभी को 25 लाख रुपये तक की सरकारी गाड़ी खरीदने के लिए अधिकृत कर दिया है. इसके अलावा गाड़ी के लिए अनुमान्य या इनटॉयटलमेंट माननीय या अधिकारियों के लिए भी गाड़ी खरीद की राशि निर्धारित कर दी गयी है. गाड़ी […]
पटना : अब राज्य सरकार ने अपने सभी मंत्रियों, हाइकोर्ट जज और इनके समकक्ष अन्य सभी को 25 लाख रुपये तक की सरकारी गाड़ी खरीदने के लिए अधिकृत कर दिया है. इसके अलावा गाड़ी के लिए अनुमान्य या इनटॉयटलमेंट माननीय या अधिकारियों के लिए भी गाड़ी खरीद की राशि निर्धारित कर दी गयी है.
गाड़ी की खरीद के लिए निर्धारित की गयी इस नयी दर को मुख्य सचिव के स्तर पर गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के स्तर से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी है. नयी दर के तहत अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव के लिए 20 लाख, जिला पदाधिकारी और समकक्ष के लिए 18 लाख, जिला जज या एसपी एवं समकक्ष के लिए 13 लाख और गाड़ी के लिए अनुमान्य अन्य अधिकारियों के लिए 11 लाख रुपये निर्धारित किया गया है. वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.