पटना : पांच मार्च से 14 चक्कों के ट्रकों से नहीं होगा बालू का उठाव और ढुलाई

पटना : परिवहन विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि पांच मार्च से राज्य में 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रकों का उपयोग बालू के उठाव और उसके परिवहन के लिए नहीं किया जायेगा. बालू उठाव में इस पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2020 8:25 AM
पटना : परिवहन विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि पांच मार्च से राज्य में 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रकों का उपयोग बालू के उठाव और उसके परिवहन के लिए नहीं किया जायेगा. बालू उठाव में इस पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है.
परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने जिले के सभी वाहन मालिकों के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन पांच मार्च तक सुनिश्चित कर लें. साथ ही पूरे राज्य में 14 और इससे कम चक्कों वाले ट्रकों में कृत्रिम रूप से लकड़ी का पट्टा या अन्य तरीके से बढ़ाये गये लदान क्षमता को भी हटा दिया जाये. विभाग ने इसका नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश भी यातायात पुलिस और प्रवर्तन तंत्र को दिया है.

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