, सभी विधायकों और विधान पार्षदों के 318 आवास विधानसभावार होंगे आवंटित संवाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाददाता, पटना राज्य में विधायकों के लिए निर्माणाधीन 143 आवास का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा हो जायेगा. इनके बनने के बाद राज्य के सभी विधायक और विधान पार्षदों के 318 आवासों को कर्णांकित (यानी प्रत्येक विधानसभा के अनुसार आवंटित) कर दिया जायेगा. राज्य में सभी 243 विधायकों और 75 विधान पार्षदों को आवास उपलब्ध करवाने की तैयारी हो रही है. इनमें से सभी 75 विधान पार्षदों और 100 विधायकों को आवास आवंटित किया जा चुका है. शेष 143 विधायकों के लिए आवास बन रहा है. इन सभी का निर्माण 2015 में 454 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था, अभी लागत करीब 650 करोड़ हो गई. हालांकि बाद में आवासों में सुविधाएं बढ़ाने से लागत में बढ़ोतरी हुई है. यह जानकारी बुधवार भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और सचिव कुमार रवि ने सूचना जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी. भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज ने बताया कि 550.48 करोड़ की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, वैशाली का निर्माण अगले एक से दो महीने में पूरा हो जायेगा. 158.00 करोड़ की लागत से पटना संग्रहालय, पटना का विस्तारीकरण किया जा रहा है. 250.00 करोड़ की लागत से विकास प्रबंधन संस्थान, बिहटा, पटना का निर्माण कार्य प्रगति पर है. 889.98 करोड़ की लागत से डाॅ एपीजे अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना कार्य का निर्माण अग्रिम चरण पर है. 186.42 करोड़ की लागत से पटना समाहरणालय के नये भवन का निर्माण 6.32 एकड़ के भूखंड पर किया जा रहा है. 267.24 करोड़ की लागत से पटना (बिहटा) में एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय के स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके साथ ही विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल भवन, विकास भवन और सिंचाई भवन को बेहतर बनाया गया है. सचिव कुमार रवि ने बताया के दो अक्तूबर, 2024 को बापू टावर का लोकार्पण होने के बाद से 2600 से अधिक लोग उसे देख चुके हैं. बन रही नयी मेंटेनेंस नीति पत्रकारों के सवाल पर विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि सभी सरकारी भवनों के बेहतर मेंटेनेंस के लिए नयी नीति बनायी जा रही है. राज्य में सरकारी भवनों की तीन कैटेगरी है. इसमें आवासीय भवन, कार्यालयी और आइकोनिक भवन शामिल हैं. नयी मेंटेनेंस पॉलिसी सभी प्रकार के भवनों के लिए मेंटेनेंस की अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी. बॉक्स पशुपति पारस के आवास मामले में कोर्ट के आदेश का होगा पालन: जयंत राज एक सवाल के जवाब में मंत्री जयंत राज ने कहा कि आवास खाली कराने के मामले को लेकर पशुपति पारस की तरफ से कोर्ट में सुनवायी हुई है. कोर्ट के आदेश का पालन विभागीय अधिकारी करेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नियमावली के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को आवास दिया जाता है. समीक्षा के दौरान यदि दल की मान्यता रद्द होने की जानकारी मिलती है तो आवास खाली कराया जाता है. तेजस्वी के बंगले का सामान गायब होने की के मामले की हो रही जांच पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास से सामान गायब हाेने की खबरों पर उन्होंने बताया कि इस मामले में विभागीय अधिकारी सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं. जांच का परिणाम आने पर जानकारी दी जायेगी.
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