हाइकोर्ट ने बेउर अधीक्षक व जेलर से पूछा, बताइए क्यों नहीं दी जाये आपको सजा

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बेऊर जेल अधीक्षक व जेलर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट की अवमानना मामले में आपको सजा क्यों नहीं दी जाये. कोर्ट ने उन्हें 9 अक्तूबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. दरअसल, प्रेम प्रसंग के मामले में बंद विकास नामक युवक को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 17, 2014 4:42 AM

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बेऊर जेल अधीक्षक व जेलर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट की अवमानना मामले में आपको सजा क्यों नहीं दी जाये. कोर्ट ने उन्हें 9 अक्तूबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, प्रेम प्रसंग के मामले में बंद विकास नामक युवक को कोर्ट ने 12 सितंबर को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन जेल ने आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने 31 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए लड़की को नारी निकेतन और लड़के को बेऊर जेल भेज दिया था.

जब लड़की नारी निकेतन में ही लड़की एक बच्चे की मां बन गयी, तो कोर्ट ने दोनों को शपथपत्र दाखिल कर यह घोषणा करने को कहा था कि वे अब दूसरा बच्चा अगले पांच वर्षों तक पैदा नहीं करेंगे. दोनों ने शपथपत्र भी दायर कर दिया था. तब कोर्ट ने लड़के विकास कुमार को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया था, लेकिन उसकी रिहाई नहीं हो सकी. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व ए अमानुल्लाह का दो सदस्यीय खंडपीठ कर रहा है. हालांकि अब विकास की रिहाई हो चुकी है, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रहेगी.

Next Article

Exit mobile version