पटना डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. न्यायाधीश राकेश कुमार के कोर्ट ने रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाने के दो साल पुराने मामले में सोमवार को वारंट जारी करने का निर्देश दिया. डीएम को अतिक्रमण हटा कर उसकी सूचना और नोटिस का जवाब देना था. लेकिन, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2014 5:49 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. न्यायाधीश राकेश कुमार के कोर्ट ने रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाने के दो साल पुराने मामले में सोमवार को वारंट जारी करने का निर्देश दिया.
डीएम को अतिक्रमण हटा कर उसकी सूचना और नोटिस का जवाब देना था. लेकिन, न तो अतिक्रमण हटाने की सूचना दी और न ही नोटिस का जवाब दिया. इस पर नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर 22 अक्तूबर को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया है. उनके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भी 22 अक्तूबर को उपस्थित रहने को कहा है.
एमबीबीएस की सीटें कैसे रह गयीं खाली : हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की दो सौ सीटें कैसे खाली रह गयीं. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद व सरकार से मंगलवार को यह जवाब मांगा है. वकील विंध्याचल सिंह की लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में खंडपीठ ने यह जवाब मांगा है.
कोर्ट को बताया गया कि पिछले साल भी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 82 सीटें खाली रह गयी थीं. कोर्ट को बताया गया कि नामांकन के लिए तीन काउंसेलिंग हो चुकी है. कोर्ट ने सरकार से 30 सितंबर को यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं दाखिले में न्यूनतम अंक चालीस प्रतिशत की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाये.

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