सर्टिफिकेट केसवाले भी लड़ सकेंगे पैक्स चुनाव

पटना: कोर्ट के आदेश के बाद सर्टिफिकेट केसवाले (बकाया रखनेवाले) पैक्स सदस्यों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है. अगर उनका नाम नयी मतदाता सूची में होगा, तो वे नामांकन कर चुनाव लड़ सकते हैं. राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पहले ऐसे सदस्यों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट के आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2014 4:15 AM

पटना: कोर्ट के आदेश के बाद सर्टिफिकेट केसवाले (बकाया रखनेवाले) पैक्स सदस्यों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है. अगर उनका नाम नयी मतदाता सूची में होगा, तो वे नामांकन कर चुनाव लड़ सकते हैं.

राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पहले ऐसे सदस्यों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट के आदेश के बाद पैक्स की नयी मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है. इस सूची में वैसे सदस्यों के नाम शामिल किये जा रहे हैं, जिनका नाम 2009 की मतदाता सूची में शामिल था और 2014 की सूची में नाम नहीं है.

ऐसे सदस्यों का नाम इस शर्त के साथ द्वितीय अनुपूरक मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए दावा किया है. द्वितीय अनुपूरक सूची में अगर सर्टिफिकेट केसवाले सदस्यों का नाम जुड़ता है, तो उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार होगा.

पहले प्राधिकार ने किसी भी सदस्य को पैक्स अध्यक्ष या कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए यह योग्यता निर्धारित कर दी थी कि उन पर सहयोग समिति का कोई बकाया नहीं होना चाहिए. कोर्ट से जारी इस निर्देश का असर अब भविष्य में होनेवाले सहकारी समितियों के चुनाव पर पड़ेगा.

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