बिहार में मई के अंतिम सप्ताह में आये यास तूफान से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने जा रही है. 16 जिलों के 102 प्रखंडों के 1369 पंचायतों के किसानों से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने को 12 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं.
कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को दिया जायेगा. दोनों तरह के किसानों को आवेदन आनलाइन करना होगा. क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम एक हजार रुपये दिये जायेंगे. असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये , सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 , शाश्वत फसल (गन्ना आदि सहित) के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जायेगा.
एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जायेगी. बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने बिहार में 26 से 28 मई तक करीब 73085.77 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल को बर्बाद कर दी थी. कृषि विभाग ने फसल क्षति का आकलन कर आपदा प्रबंधन विभाग से किसानों को हुए नुकसान की भरपायी करने के लिये 100 करोड़ रुपये की मांग की थी. सबसे अधिक नुकसान दलहन को हुआ था.
मुआवजा के लिये इन जिलों को किया है चिह्नित- जानकारी के अनुसार पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया और कटिहार जिले के लोग हैं.
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ऐसे करें आवेदन- किसान को कृषि इनपुट अनुदान में किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिये कृषि विभाग ने हेल्पलाइन बनायी है. टोल फ्री नंबर 18001801551 अथवा अपने जिला कृषि पदाधिकारी के यहां संपर्क कर मदद मांगी जा सकती है. आवेदन के लिये कृषि विभाग की वेबसाइट लिंक दिया गया है. किस जिला के किस प्रखंड और पंचायतों के किसान पात्र हैं इसकी सूची भी डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra