खुलेगी लाइसेंस खिड़की

श्रम कानून व लाइसेंस प्रणाली होगी सुविधाजनक पटना : अब राज्य में दुकान, फैक्टरी या अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना करने के लिए इंस्पेक्टरों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. श्रम संसाधन विभाग व्यवसायियों को श्रम अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए प्रक्रियासरल कर रही है. अब ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2014 4:44 AM
श्रम कानून व लाइसेंस प्रणाली होगी सुविधाजनक
पटना : अब राज्य में दुकान, फैक्टरी या अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना करने के लिए इंस्पेक्टरों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. श्रम संसाधन विभाग व्यवसायियों को श्रम अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए प्रक्रियासरल कर रही है. अब ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. यह प्रक्रिया तीन माह में लागू कर दी जायेगी.
लाइसेंस क्यों जरूरी : बिहार शॉप एंड इस्टैबिलिशमेंट एक्ट के तहत किसी भी दुकानदार को दुकान की स्थापना के लिए इसकी आवश्यकता होती है. इसमें व्यवसाय को करने के लिए उसका पंजीकरण, उसका नवीनीकरण, और शुल्क का निर्धारण किया जाता है. इसके प्रावधानों के अनुसार ही दुकान व प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय सीमा निर्धारित होती है. इसके उल्लंघन करने के बाद कानून प्रभावी होगा. इसके तहत दुकान या प्रतिष्ठानों को कार्य अवधि का भी निर्धारण करना होता है. कोई भी दुकान एक दिन और एक सप्ताह में कितने घंटों तक खुलेगी. कर्मचारियों के अवकाश और मजदूरी का निर्धारण करना होता है.
इसी तरह से कोई भी फैक्टरी स्थापित करने के लिए बायलर एक्ट का पालन करना होता है. इसके लिए बॉयलर इंस्पेक्टर द्वारा जांच करने के बाद अनुमति दी जाती है. इसी तरह से फैक्टरी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके तहत लाइसेंस के लिए भी जांच होती है. सबसे बड़ी बात होती है कि बड़ी फैक्टिरियों या प्रतिष्ठानों में कांट्रैक्ट पर काम लिया जाता है. इसके लिए कांट्रैक्ट एक्ट का लाइसेंस लिया जाता है. अधिसंख्य प्रतिष्ठान बिना किसी पंजीकृत एजेंसी से कांट्रैक्ट लेबर लेकर काम कराते हैं. ऐसे में काम करनेवाले मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है. अब इन सभी प्रावधानों को ऑनलाइन कर देने से रास्ता सरल हो जायेगा.
आरंभिक कार्य पूरा
विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रम पहचान संख्या का आवंटन, वेब पोर्टल व निरीक्षण योजना सहित कई योजनाओं का शुभारंभ किया है. इसी के तर्ज पर राज्य सरकार ने पहले के प्रावधानों को सरल बनाने की पहल आरंभ कर दी है. राज्य सरकार बिहार शॉप एंड इस्टैबिलिशमेंट एक्ट, इंडियन बॉयलर एक्ट, बिहार फैक्टरी एक्ट, इंडियन कांट्रैक्ट एक्ट आदि प्रावधानों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाने जा रही है. तीन माह के अंदर इसे लागू कर दिया जायेगा. आरंभिक कार्य पूरा हो गया है. इसको आइटी विभाग के पास भेजा गया है. आइटी विभाग द्वारा इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version