खाद्य सुरक्षा कानून के मानकों को अपनाने के लिये दिसंबर तक का समय : पासवान

पटना : केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसके लिए सभी आवश्यक शर्तो को दिसंबर तक पूरा कर लें नहीं तो केंद्र उनमें इस कानून को लागू रखने के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा. पटना में आज पत्रकारों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 1, 2014 8:51 PM
पटना : केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसके लिए सभी आवश्यक शर्तो को दिसंबर तक पूरा कर लें नहीं तो केंद्र उनमें इस कानून को लागू रखने के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा.
पटना में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि देश में वर्तमान में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हैं. केंद्र ने इन राज्यों को पत्र लिखकर खाद्य सुरक्षा कानून के सभी मानकों को दिसंबर तक पूरा करने के लिये कहा है.
पासवान ने कहा, ‘‘सभी जरुरी शर्तों का अनुपालन किये बिना हम राज्यों को 1.31 लाख करोड रपये की भारी भरकम सब्सिडी नहीं दे सकते हैं.’’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय उन राज्यों में इस कानून को आगे लागू रखने के बारे में फिर से विचार करेगा जहां सभी मानकों का पालन नहीं किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए अपेक्षित पात्रता और शर्तो को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ ने शतप्रतिशत पूरा कर लिया है जबकि बिहार में अभी तक इसके लिए जरुरी आधारभूत संरचना भी तैयार नहीं हो पाई है.
पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन जारी करनी होगी. इसके अलावा इन राज्यों में सस्ते राशन की घर पर डिलीवरी की व्यवस्था और कालाबाजारी पर नजर रखने की पूरी व्यवस्था करनी होगी.

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