बागियों पर 10 से शुरू होगी सुनवाई

पटना : जदयू के चार बागियों की विधायकी खत्म होने के मामले की शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. चारों बागियों की याचिका पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी और उस दिन से बहस शुरू होने की उम्मीद है. 10 नवंबर को न्यायाधीश ज्योति शरण के एकल पीठ में बहस की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 8, 2014 6:03 AM
पटना : जदयू के चार बागियों की विधायकी खत्म होने के मामले की शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. चारों बागियों की याचिका पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी और उस दिन से बहस शुरू होने की उम्मीद है. 10 नवंबर को न्यायाधीश ज्योति शरण के एकल पीठ में बहस की शुरुआत होगी. शुक्रवार को बागियों के सीनियर अधिवक्ता के नहीं होने की वजह से समय की मांग की गयी और कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की.
शुक्रवार को प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से कहा कि स्पीकर के फैसले के सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो कोर्ट ने कहा, जो भी दस्तावेज हैं, उन्हें कोर्ट को सौंप दें.
कोर्ट में 10 नवंबर को इस पर बहस शुरू होगी.गौरतलब है कि जदयू के बागी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह, राहुल शर्मा और रवींद्र राय की विधानसभा सदस्यता एक नवंबर को स्पीकर कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 15वें विधानसभा में पूर्व विधायक का मिलने वाले लाभ भी नहीं देने का निर्णय सुनाया था. इसके बाद तीन नवंबर को बागियों ने हाइकोर्ट की शरण में गये और याचिका दाखिल किया. इसके बाद पांच नवंबर को इनके केस को न्यायाधीश ज्योति शरण के एकल पीठ को दे दिया. न्यायाधीश ज्योति शरण ने सात नवंबर को सुनवाई की पहली तारीख तय की थी, लेकिन वह नहीं हो सकी. अब 10 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी.

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