सहायक अभियोजन नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित

पटना: पटना उच्च न्यायालय में सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी. न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह और इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. राज्य सरकार ने वर्ष 2013 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2014 6:43 AM

पटना: पटना उच्च न्यायालय में सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी.

न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह और इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में सहायक अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़े वर्गाें के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी. इसके खिलाफ मोहन कुमार नामक व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा था कि किसी भी बहाली में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती. इसके पहले न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की अदालत ने व्यवस्था दी थी कि भविष्य में होनेवाली परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी. इसके बाद सरकार ने 2013 की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. इसके पहले पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में ओबीसी के लिए आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी.

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