एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड वैध डिप्लोमा : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिये फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 14, 2024 1:17 AM
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पटना. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिये फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया. इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड किये हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि एनआइओएस से डीएलएड योग्यताधारी को नयी शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ-साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाये. सुप्रीम कोर्ट में एनआइओएस डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ एओआर मंदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस आदेश से देश के डिप्लोमा धारियों को नयी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुद कांत पाण्डेय, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कन्याल ने बड़ी जीत करार दिया है.

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