चारा घोटाले में लालू प्रसाद को आंशिक राहत

आरसी 64ए/96 मामले में सिर्फ धारा 201 व 511 के तहत ही चलेगा मुकदमाइस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हुए लालू प्रसाद रांची : चारा घोटाले के आरोपित राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को आंशिक राहत मिली. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2014 8:03 PM

आरसी 64ए/96 मामले में सिर्फ धारा 201 व 511 के तहत ही चलेगा मुकदमाइस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हुए लालू प्रसाद रांची : चारा घोटाले के आरोपित राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को आंशिक राहत मिली. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 मामले में प्रार्थी लालू प्रसाद को धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से मुक्त करने का आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि अब प्रार्थी के खिलाफ सिर्फ धारा 201 व 511 क्रमश : सबूतों के साथ छेड़छाड़ व अपराध करने की कोशिश करने के मामले में ट्रायल चलता रहेगा. यह मामला देवघर कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपनी क्वैशिंग याचिका में कहा है कि आरसी-20ए/96 में विशेष अदालत सजा सुना चुकी है. सीआरपीसी के तहत एक ही तरह के आरोप में दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है. प्रार्थी ने आरसी-64ए/96 मामले में लगाये गये आरोपों को निरस्त करने का आग्रह किया था.

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