मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को दिया निर्देशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर आगामी 6 जनवरी तक फैसला लेने का निर्देश दिया है. दरअसल, राज्य सरकार ने पटना हाइकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मंगलवार को पटना हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोषित और अश्विनी कुमार सिंह के खंडपीठ ने डॉ सुभाष कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सरकारी इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अपने फैसले को अमल में लाने का निर्देश दिया. उन्होंने मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को छह जनवरी तक इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट :::सरकारी इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर 6 जनवरी तक फैसला ले सरकार
मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को दिया निर्देशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर आगामी 6 जनवरी तक फैसला लेने का निर्देश दिया है. दरअसल, राज्य सरकार ने पटना हाइकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने पटना […]
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