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पूर्व विधायकों के मामले में फैसला सुरक्षित

संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय में जदयू के चार पूर्व विधायकों की सदस्यता खत्म करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई पूरी कर ली गयी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत में गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. इसके पहले सुनवाई के दौरान जदयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2014 7:03 PM

संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय में जदयू के चार पूर्व विधायकों की सदस्यता खत्म करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई पूरी कर ली गयी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत में गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. इसके पहले सुनवाई के दौरान जदयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार की ओर से अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने बहस पूरी की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि विधानसभाध्यक्ष ने दल बदल विधेयक अधिनियम के अनुच्छेद 10 के तहत चार विधायकों की सदस्यता खत्म करने का निर्देश दिया है. इसके पहले याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू,नीरज कुमार सिंह,रवींद्र कुमार और राहुल कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार कंठ ने कहा कि स्पीकर का फैसला अवैध है. चारों विधायकों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उनकी सदस्यता खम की जाये. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने एक नवंबर को जदयू के चार विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है. विधानसभाध्यक्ष के कोर्ट में बाकी के चार विधायकों के मामले में 22 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होनी है.

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