खटाल मामले में 27 को कोर्ट में हाजिर होंगे एसएसपी

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पटना पुलिस से पूछा है कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध खटालों को लेकर हर महीने थानों की क्राइम मीटिंग में इसकी कोई चर्चा होती है या नहीं? दरअसल सोमवार को कोर्ट में एसएसपी जितेंद्र राणा को इसकी जानकारी देनी थी, लेकिन वे किसी कारणवश हाइकोर्ट में पेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 25, 2014 5:56 AM

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पटना पुलिस से पूछा है कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध खटालों को लेकर हर महीने थानों की क्राइम मीटिंग में इसकी कोई चर्चा होती है या नहीं? दरअसल सोमवार को कोर्ट में एसएसपी जितेंद्र राणा को इसकी जानकारी देनी थी, लेकिन वे किसी कारणवश हाइकोर्ट में पेश नहीं हो सके.

इस मामले में अब वे 27 नवंबर को अपना जवाब देंगे. डॉ अशोक कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके त्रिवेदी और न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा के खंडपीठ ने सरकारी वकील से उक्त जानकारी मांगी.

पटना हाइकोर्ट ने विगत 12 अगस्त, 2013 को अपने एक फैसले में पटना के तत्कालीन एसएसपी को निर्देश दिया था कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध खटालों को तत्काल हटाया जाये, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ है. अब सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

Next Article

Exit mobile version