हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों को प्रदूषण बनाने में होगी परेशानी
परिवहन विभाग के आंकड़ों को देखें, तो राज्य भर में 20 लाख से अधिक ऐसी पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, जिनमें हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है.
– परिवहन विभाग पूरे राज्य में जनवरी में इस निर्णय को सख्ती से लागू करेगा
संवाददाता, पटनापरिवहन विभाग के आंकड़ों को देखें, तो राज्य भर में 20 लाख से अधिक ऐसी पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, जिनमें हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है.इन सभी गाड़ियों पर विभाग ने सख्ती करने का आदेश जिलों को दिया है, ताकि इन हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लग सके. वहीं,ऐसा इन गाड़ियों को प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने में अब दिक्कत होगी. विभाग ऐसी गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.जनवरी में इस निर्णय को सख्ती से लागू किया जायेगा.
विभाग के मुताबिक एक अप्रैल 2019 से पहले की सभी गाड़ियां ओल्ड व्हीकल मानी गयी हैं. जिन पर एचएसआरपी प्लेट लगाया अनिवार्य है. वहीं, 15 हजार से अधिक पुरानी गाड़ी मालिकों ने नंबर बनाकर लगाया नहीं है.इसके बाद इसकी जानकारी संबंधित जिलों को भेजी गयी है.
अब पुरानी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगने पर यह भी होगी परेशानीविभाग के मुताबिक अगर पुरानी गाड़ी मालिकों ने हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया, तो उन्हें कई मामलों में बड़ी परेशानी होगी. वैसी गाड़ियों का आरसी नहीं निकल पायेगा, फिटनेस नहीं बन पायेगा, गाड़ी बेच नहीं पायेंगे और जब गाड़ी को बिहार से बाहर लेकर जाना होगा, तो एपी नहीं हो पायेगा. वहीं , पकड़े जाने पर 500 से दो हजार तक का जुर्माना देना होगा.
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