पटना. राज्य सरकार को लगता है कि कोई नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन कर रहा हो, अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया हो और कार्य करने योग्य नहीं है, इस स्थिति में राज्य सरकार बिहार नगरपालिका एक्ट की धारा-69 के तहत छह माह के लिए बोर्ड को भंग कर सकती है. हालांकि, सरकार को एक्ट की धारा 69 (2) के प्रावधान का पालन करना होगा. क्या है 69(2) में प्रावधान क. सक्षम कारण बताते हुए सभी वार्ड पार्षदों को सूचना देना ख. पांच सदस्यीय समिति का गठन करना – समिति का अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त को बनाना – एक सदस्य उसी वर्ग की किसी अन्य नगरपालिका के मुख्य पार्षद होंगे- एक सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्तीय मामलों के जानकार होंगे- एक सदस्य अभियंता होंगे – एक सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे. ग. समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जायेगा.
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निगम बोर्ड को भंग करने की प्रक्रिया-सं
पटना. राज्य सरकार को लगता है कि कोई नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन कर रहा हो, अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया हो और कार्य करने योग्य नहीं है, इस स्थिति में राज्य सरकार बिहार नगरपालिका एक्ट की धारा-69 के तहत छह माह के लिए […]
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