कोर्ट ने कहा, ईमानदारी पूर्वक आप करते रहें काम

पटना. हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त के हलफनामे को पढ़ने के बाद कहा कि आप ईमानदारीपूर्वक अपना काम करिए. कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी. न्यायाधीश ने कहा कि नगर आयुक्त को अपनी ड्यूटी करने में जो भी परेशानी आ रही है. इसकी जानकारी कोर्ट को देते रहें. कोर्ट इस पर गौर करेगी. फ्रेजर रोड स्थित एक बड़े […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2014 11:02 PM

पटना. हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त के हलफनामे को पढ़ने के बाद कहा कि आप ईमानदारीपूर्वक अपना काम करिए. कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी. न्यायाधीश ने कहा कि नगर आयुक्त को अपनी ड्यूटी करने में जो भी परेशानी आ रही है. इसकी जानकारी कोर्ट को देते रहें. कोर्ट इस पर गौर करेगी. फ्रेजर रोड स्थित एक बड़े व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के निर्माण को लेकर नगर पटना हाइकोर्ट ने कई बार आयुक्त को कार्रवाई क ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त का तबादला करने से भी सरकार को मना किया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि नगर आयुक्त गलत नक्शे के आधार पर बने राजधानी के सभी अपार्टमेंट को तोड़ने की दिशा में कार्रवाई करें. नगर आयुक्त के कोर्ट में नियमित रूप से अवैध इमारतों के खिलाफ सुनवाई चल रही है. सरकार ने मामले को जल्द निबटाने के लिए बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन किया हुआ है. निगम आयुक्त ने अब तक 547 भवनों के निर्माण पर रोक लगायी है.118 भवनों के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया गया है.

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