तीन और भवनों का अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश

नगर आयुक्त कोर्ट का फैसला, 30 दिनों की मोहलत पटना : नगर आयुक्त कोर्ट ने गुरुवार को भी तीन इमारतों के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है. पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड के सूचित मिश्र पथ स्थित भूस्वामी कृष्णा साही के भूखंड पर बिल्डर नूतन कंस्ट्रक्शन द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जो जी+4 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 6:11 AM
नगर आयुक्त कोर्ट का फैसला, 30 दिनों की मोहलत
पटना : नगर आयुक्त कोर्ट ने गुरुवार को भी तीन इमारतों के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है. पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड के सूचित मिश्र पथ स्थित भूस्वामी कृष्णा साही के भूखंड पर बिल्डर नूतन कंस्ट्रक्शन द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जो जी+4 और उसके ऊपर भी निर्माणाधीन अपार्टमेंट है.
इसकी जांच में स्वीकृत नक्शे में विचलन कर ऊंचाई में बढ़ोतरी पायी गयी. इससे निगरानी वाद 165ए/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने ऊपर से दो फ्लोर के साथ साथ चारों ओर किये गये विचलन को 30 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है.
न्यू पुनाईचक में ललिता होटल के सामने राजेश सिन्हा द्वारा जी+3 फ्लोर का अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है. इसकी जांच में सेट बैक और सड़कों में अतिक्रमण पाया गया. इसको लेकर निगरानी वाद 110ए/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त ने 30 दिनों के भीतर सेट बैक व सामने किये गये अतिक्रमण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. कंकड़बाग के रोड नंबर तीन में नूतन कंस्ट्रक्शन द्वारा रामेश्वर अपार्टमेंट (जी+3) बनाया जा रहा है. बिल्डर नक्शे में विचलन कर 20 फुट से कम चौड़ी सड़क पर चार तल्ले का अपार्टमेंट बना रहा है.नगर आयुक्त ने चौथे तल्ला को तोड़ने का आदेश दिया है.

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