शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक
हाइकोर्ट की रोक : 2413 पदों पर 11 से शुरू होनी थी नियुक्ति प्रक्रिया पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में वेतनमान वाले 34,540 सहायक शिक्षकों में से बचे 2413 पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह ने 24 नवंबर को ही 2413 पदों पर बहाली के […]
हाइकोर्ट की रोक : 2413 पदों पर 11 से शुरू होनी थी नियुक्ति प्रक्रिया
पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में वेतनमान वाले 34,540 सहायक शिक्षकों में से बचे 2413 पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह ने 24 नवंबर को ही 2413 पदों पर बहाली के लिए आदेश निकाला था, लेकिन गुरुवार को इसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्रीधर सी. ने इस संबंध में आदेश निकाल दिया. पटना हाइकोर्ट ने 20 नवंबर को ही सुनवाई करते हुए 15 जनवरी 2014 के पारित आदेश पर सुनवाई की अगली तिथि तक रोक लगा दी गयी है.
इससे 2413 पदों के लिए 11 दिसंबर को होने वाली काउंसेलिंग और 12 दिसंबर को बांटे जानेवाले औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर रोक लग गयी है. इसके अलावा अस्वीकृत 118 मामलों की 13 दिसंबर को और लंबित 366 मामलों की 19 दिसंबर व 20 दिसंबर को विभिन्न प्रमंडलों के जिलों में होने वाली स्क्रूटनी पर भी रोक लगा दी है.
इधर हाइ व प्लस टू स्कूलों में फिर नियोजन
पटना : सूबे में प्रारंभिक स्कूलों के साथ हाइ व प्लस टू स्कूलों में भी नियोजित शिक्षकों की बहाली होगी. इनके लिए भी फिर से आवेदन लिये जायेंगे. 23 से 25 मार्च, 2015 तक मेधा सूची में आनेवाले अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र दे दिया जायेगा. शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिडय़ूल जारी कर दिया है.
यह नियुक्ति बिहार नगर निकाय माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नियोजन संशोधित नियमावली, 2012 और बिहार जिला पर्षद माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नियोजन संशोधित नियमावली, 2012 के आलोक में होगी. प्लस टू स्कूलों में 36,480 पदों और हाइ स्कूलों में 5,934 पदों पर बहाली होगी. इससे पहले नियोजन इकाइयों व कैंपों के जरिये हुई बहाली में प्लस टू स्कूलों में 5,391 पदों और हाइ स्कूलों में 11,649 पदों पर शिक्षकों की बहाली हुई. बाकी पद रिक्त रह गये. उन्हीं पदों को भरने के लिए फिर से आवेदन लिये जाने हैं. इसमें जो भी अभ्यर्थी ट्रेंड होंगे, वे आवेदन कर सकेंगे. हाइ व प्लस टू स्कूलों में जिला द्वारा विषयवार रिक्तियां निकाली जायेंगी. इसमें कोटिवार रिक्तियां तय की जायेंगी और 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे. जो आरक्षित पद महिलाओं से नहीं भर सकेंगे, उन्हें रिक्त माना जायेगा. पिछली नियुक्ति में हाइ व प्लस टू स्कूलों में गणित, विज्ञान, अंगरेजी व हिंदी के शिक्षक नहीं मिले थे. इसकी वजह से पद रिक्त रह गये थे.