शिक्षा के अधिकार को लागू नहीं करना चाहती सरकार

पटना:पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर राज्य सरकार को फटकार लगायी है. सोमवार को न्यायाधीश वीएन सिन्हा और एके त्रिवेदी के खंडपीठ ने बुनियादी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में लोगों को गुमराह कर रही है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2014 2:10 AM

पटना:पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर राज्य सरकार को फटकार लगायी है. सोमवार को न्यायाधीश वीएन सिन्हा और एके त्रिवेदी के खंडपीठ ने बुनियादी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में लोगों को गुमराह कर रही है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार को सरकार लागू नहीं करना चाहती और इसके प्रति गंभीर भी नहीं है.

कोर्ट ने यहां तक कहा कि शिक्षक भरती के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है. बुनियादी स्कूलों में चार सौ शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. इसे भी बहाल नहीं किया जा सका. मात्र दो सौ ही शिक्षक बहाल हो पाये. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी हलफनामे को खारिज कर दिया और नये सिरे से 16 दिसंबर तक हलफनामा तैयार करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि इसी दिन मामले की सुनवाई भी होगी. कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की यह स्थिति है तो उच्च शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कहा कि नियोजन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. इसमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलते. कोर्ट ने सरकार की दलीलें नहीं मानी.

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