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प्रेमी आरोपित को सश्रम उम्रकैद

आरा. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपित राजेश प्रसाद भारद्वाज को सश्रम उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक मनन प्रसाद सिंह ने बताया कि कंकड़बाग पीसी कॉलोनी पटना निवासी इरकॉन के तत्कालीन महाप्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद सिंह की […]

आरा. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपित राजेश प्रसाद भारद्वाज को सश्रम उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक मनन प्रसाद सिंह ने बताया कि कंकड़बाग पीसी कॉलोनी पटना निवासी इरकॉन के तत्कालीन महाप्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद सिंह की पुत्री सोनू की हत्या 30 नवंबर, 2007 की रात्रि में की गयी थी. इस घटना को लेकर उन्होंने आरा रेलवे पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोपित एक अधिवक्ता है.

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