तीन माह में डिग्री की करें जांच : हाहकोर्ट
— बरबीघा में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी पर हुई सुनवाईसंवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन महीने में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद,नयी दिल्ली से डिग्री लेकर नियोजित शिक्षक बने लोगों की जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा के चेबड़ा […]
— बरबीघा में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी पर हुई सुनवाईसंवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन महीने में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद,नयी दिल्ली से डिग्री लेकर नियोजित शिक्षक बने लोगों की जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा के चेबड़ा प्रखंड में शिक्षक नियोजन में फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया. स्कूल के तीन शिक्षकों की डिग्री को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी. शिक्षक सोनिका वर्मा,अजय कुमार और सुनीता कुमारी के खिलाफ दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटर की डिग्री लेने का आरोप है. तीनों शिक्षकों की डिग्री को जाली मानते हुए शेखपुरा जिला शिक्षक नियोजन प्राधिकार ने नियोजन रद्द कर दिया. प्राधिकार के इस फैसले के खिलाफ तीनों शिक्षकों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इसी बीच याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली की संस्थान से तीन ही नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने डिग्री लेकर नौकरी पायी है. सरकारी वकील निर्भय सिंह ने कोर्ट से कहा कि फर्जी संस्थान से डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन महीने में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से डिग्री लेकर नियोजित शिक्षक बने लोगों की जांच का आदेश दिया है.