दोषमुक्ति के आदेशों की समीक्षा के लिए जिलों में होंगी तीन समितियां

पटना. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आपराधिक मामलों में न्यायालय से दोषमुक्ति के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर तीन समितियों का गठन करने का आदेश दिया है. ये तीनों समितियां जिला एवं सत्र न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के सभी आदेशों की समीक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2014 12:02 AM

पटना. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आपराधिक मामलों में न्यायालय से दोषमुक्ति के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर तीन समितियों का गठन करने का आदेश दिया है. ये तीनों समितियां जिला एवं सत्र न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के सभी आदेशों की समीक्षा करेगी. इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम, एएसपी व एसपी, सभी लोक अभियोजकों, जिला लोक अभियोजकों और अनुमंडल लोक अभियोजकों को निर्देश जारी कर दिया है.

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