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सिम्मी के छह कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय

वर्ष 2001 में 14 के खिलाफ दर्ज किया गया था मामलान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी की अदालत द्वारा सिम्मी के छह सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ मंगलवार को आरोप का गठन किया गया है. गांधी मैदान पुलिस ने वर्ष 2001 में एक्जिबिशन रोड स्थित कबाड़ी गली में अमीन मंजिल के कमरे […]

वर्ष 2001 में 14 के खिलाफ दर्ज किया गया था मामलान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी की अदालत द्वारा सिम्मी के छह सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ मंगलवार को आरोप का गठन किया गया है. गांधी मैदान पुलिस ने वर्ष 2001 में एक्जिबिशन रोड स्थित कबाड़ी गली में अमीन मंजिल के कमरे में सिमी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यालय का खुलासा किया था, जहां से जुलूस व भड़काऊ भाषण के माध्यम से देश के खिलाफ एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया जा रहा था. उक्त कार्यालय को सील करते हुए सिम्मी को अवैध घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया था. सिम्मी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ इजरार आरिफ (नागपुर) व जोनल सेक्रेटरी रियाजुल मुसाहिद उर्फ खुसरू भाई समेत 14 लोगों को नामजद करते हुए गांधी मैदान थाने में कांड संख्या 279/2001 दर्ज किया गया था. पुलिस ने वर्ष 2007-08 व 2013 में 12 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. मंगलवार को अदालत में उपस्थित छह आरोपितों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. इनमें रियाजुल मुसाहिद मंजर परवेज, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, शेखावत अली, मोहम्मद जावेद अहमद व शकील अहमद शामिल हैं. अगली सुनवाई के 22 जनवरी को होगी.

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