चार भवनों के अवैध हिस्से टूटेंगे

पटना: नगर आयुक्त कोर्ट ने चार और बिल्डिंगों के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश मंगलवार को दिया. रूकनपुरा गांव के खटाल के पास भूस्वामी पन्नु लाल सिंह के भूखंड पर बिल्डर पीयूष सिन्हा द्वारा जी+4 तल्ला का अपार्टमेंट बनाया जा रहा है. इसकी जांच में अवैध तरीके से नक्शा पर पुनरीक्षित कराया पाया गया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2014 2:25 AM

पटना: नगर आयुक्त कोर्ट ने चार और बिल्डिंगों के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश मंगलवार को दिया. रूकनपुरा गांव के खटाल के पास भूस्वामी पन्नु लाल सिंह के भूखंड पर बिल्डर पीयूष सिन्हा द्वारा जी+4 तल्ला का अपार्टमेंट बनाया जा रहा है. इसकी जांच में अवैध तरीके से नक्शा पर पुनरीक्षित कराया पाया गया. इसको लेकर निगरानी वाद 83ए/14 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि मूल नक्शे के अनुरूप ही भवन का निर्माण वैध है.

पुनरीक्षित नक्शा अवैध है. इससे ऊपर के एक फ्लोर तोड़ने के साथ-साथ सेट बेक में किये विचलन को भी 30 दिनों के भीतर दुरुस्त कर लें. उधर, एएन कॉलेज के पीछे भूस्वामी नवीन कुमार ने रागनी पैलेस अपार्टमेंट बनाया, जिसकी तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण कराया गया. इसको लेकर रमन सिंह ने निगम में शिकायत दर्ज करायी, तो भवन की जांच की गयी. इसको लेकर निगरानी वाद 4/13 दर्ज किया गया.

नगर आयुक्त ने बिल्डर को आदेश दिया कि तीसरे तल्ले पर बनाये गये टैरेस व हॉल को 30 दिनों के भीतर तोड़ लें. नेहरू नगर में अभिलाषा भवन के सामने स्थित रिंकू सिन्हा के भूखंड पर बिल्डर राजीव रंजन द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जो जी+3 निर्माणाधीन है. नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सड़क की चौड़ाई 20 फुट से कम है और दो फ्लोर ही 10 मीटर ऊंचा है. इसको लेकर जी+2 फ्लोर से ऊपर किये गये निर्माण को 30 दिनों के भीतर तोड़ लें. पश्चिम आनंद पुरी में स्थित आनंद चंद्रा अपार्टमेंट के समीप पूनम कुमारी द्वारा जी+2 फ्लोर का भवन बनाया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है. लेकिन, भूस्वामी ने दूसरे तल्ला के ऊपर ही निर्माण शुरू किया है, जिसे नगर आयुक्त ने 30 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है.

Next Article

Exit mobile version