पटना: बिहार में आयकरदाता और वर्ग एक, दो व तीन के सरकारी कर्मियों को छोड़ कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया.
बैठक के बाद प्रधान सचिव, कैबिनेट बी प्रधान ने बताया कि इस निर्णय के साथ ही राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के कम- से-कम 60 से 70 लाख इस श्रेणी के लोगों को नये सिरे से खाद्य सुरक्षा के घेरे में लाया जायेगा. एक अनुमान के अनुसार फिलहाल राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के 90 प्रतिशत लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूची में दर्ज हैं. अब कम-से-कम 10 प्रतिशत नये लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिल जायेगा. राज्य सरकार के आज की निर्णय से एससी-एसटी के लाभुकों की बढ़ी हुई संख्या को यह लाभ मिलने लगेगा. पूरी आबादी को लाभ मिला तो इसके दायरे में करीब दो करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा.