दुबारा नक्शा पास कराने का दिया गया आदेश

पटना: बोरिंग कैनाल रोड स्थित होटल ललिता के बगल में डॉ अशोक कुमार के भूखंड पर बिल्डर कुणाल यादव ने बी प्लस जी प्लस 5 फ्लोर का नक्शा 2010 में पारित कराया, लेकिन अपार्टमेंट बी प्लस जी प्लस 6 फ्लोर निर्माणाधीन है. भवन के स्थल की जांच की गयी, तो पार्किग की व्यवस्था नहीं होने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2014 1:08 AM

पटना: बोरिंग कैनाल रोड स्थित होटल ललिता के बगल में डॉ अशोक कुमार के भूखंड पर बिल्डर कुणाल यादव ने बी प्लस जी प्लस 5 फ्लोर का नक्शा 2010 में पारित कराया, लेकिन अपार्टमेंट बी प्लस जी प्लस 6 फ्लोर निर्माणाधीन है. भवन के स्थल की जांच की गयी, तो पार्किग की व्यवस्था नहीं होने के साथ साथ बिना अनुमति के भवन की ऊंचाई बढ़ा दिया गया.

इस पर निगरानीवाद संख्या 115ए/13 दर्ज किया गया और लगातार सुनवाई की गयी. बुधवार को नगर आयुक्त ने अंतिम फैसला पारित करने हुए बिल्डर को आदेश दिया है कि नक्शा की वैधता खत्म होने के बाद अपार्टमेंट बनाया गया है,जिससे नया नक्शा तीन माह के भीतर सक्षम प्राधिकार से पारित कराये.नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि भवन की ऊंचाई अधिक होने के बावजूद अगिAशमन व एयरपोर्ट ऑथोरिटी से भी एनओसी नहीं लिया है.

नक्शे में विचलन कर बनाया भवन

भूतनाथ रोड स्थित राजा प्रसाद ने अपने भूखंड पर जगदीश रेजिडेंसी नामक अपार्टमेंट बना रहा है, जो जी प्लस 3 है. भवन की स्थल जांच की गयी, तो स्वीकृत नक्शा में विचलन कर भवन की ऊंचाई में बढ़ोतरी पायी गयी. इससे भवन पर निगरानीवाद संख्या 16ए/13 दर्ज किया गया व आयुक्त के न्यायालय में लगातार सुनवाई की गयी. न्यायालय में प्रतिवादी स्पष्ट जवाब नहीं दे सकें. बुधवार को नगर आयुक्त ने अंतिम फैसला पारित करते हुए प्रतिवादी को आदेश दिया है कि तीसरा तल्ला को 30 दिनों के भीतर तोड़ लें.

इसके साथ ही सेट बेक में किये गये विचलन को भी दुरुस्त कर तीन महा के भीतर स्वीकृति प्राप्त करें, तभी शेष हिस्से को सामंजस किया जायेगा.

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