सुधार की कोशिश: 1000 वर्गमीटर में ही विवाह भवन

पटना: शहरों में गली-मुहल्लों और नुक्कड़ पर बनने वाले विवाह भवनों पर अंकुश लग जायेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूखंड के आकार का निर्धारण कर दिया है. इस तरह सार्वजनिक गतिविधि वाले भवनों का निर्माण अब सकरी गली में नहीं हो सकेगा. नये बिल्डिंग बाइलॉज में विवाह व सिनेमा हॉल,स्कूल समेत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2014 1:03 AM

पटना: शहरों में गली-मुहल्लों और नुक्कड़ पर बनने वाले विवाह भवनों पर अंकुश लग जायेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूखंड के आकार का निर्धारण कर दिया है.

इस तरह सार्वजनिक गतिविधि वाले भवनों का निर्माण अब सकरी गली में नहीं हो सकेगा. नये बिल्डिंग बाइलॉज में विवाह व सिनेमा हॉल,स्कूल समेत सभी तरह के संस्थान और कार्यालयों के निर्माण के लिए आवश्यक भूखंड की न्यूनतम सीमा तय कर दी गयी है.

नये बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार शहर में बनने वाले विवाह भवन के लिए भूखंड का आकार एक हजार वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, तो विवाह भवन का निर्माण 12.20 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर नहीं होगा. इसी तरह से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खेल केंद्र व सम्मेलन केंद्र के निर्माण के लिए दो हजार वर्ग मीटर भूखंड और सड़क की चौड़ाई 18.30 वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है. अब तो कार्यालय भवन का निर्माण 12.20 मीटर चौड़ी सड़क पर कम से कम 300 वर्ग मीटर के भूखंड पर ही होना चाहिए. प्राथमिक विद्यालय का निर्माण दो हजार वर्गमीटर, उच्च विद्यालय के लिए छह हजार वर्ग मीटर,प्लस टू के लिए चार हजार वर्गमीटर, डिग्री कॉलेज के लिए छह हजार वर्ग मीटर और तकनीकी संस्थान के लिए 10 हजार वर्ग मीटर का भूखंड आवश्यक है. इस तरह के शैक्षणिक संस्थान का निर्माण 12.20 मीटर चौड़ी सड़क पर ही किया जा सकता है.

इसी तरह पेट्रोल पंप,रेस्तरां व एलपीजी गोदाम का निर्माण 500 वर्गमीटर के भूखंड और 12.20 मीटर चौड़ी सड़क पर होगा. नर्सिग होम के निर्माण के लिए 300 वर्गमीटर और सड़क की चौड़ाई 12.20 मीटर होनी चाहिए.

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