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वकीलों के विरोध के कारण टली सुनवाई, कोर्ट से उठ कर चले गये जज

विधि संवाददाता.पटनापटना हाइकोर्ट में गुरुवार को पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन के मामले में बैठी पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई का कुछ वकीलों ने विरोध किया. यह विरोध कोर्ट के खिलाफ था. कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2014 9:02 PM

विधि संवाददाता.पटनापटना हाइकोर्ट में गुरुवार को पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन के मामले में बैठी पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई का कुछ वकीलों ने विरोध किया. यह विरोध कोर्ट के खिलाफ था. कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के साथ न्यायाधीश वीएन सिन्हा और न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह कोर्ट से उठ कर बाहर चले गये. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इस बारे में अब अलग से निर्णय लिया जायेगा. इधर, कुलदीप नारायण पटना नगर निगम में आयुक्त के पद पर बने हुए हैं. गुरुवार को पटना नगर निगम के आयुक्त के निलंबन मामले में पूर्ण पीठ में सुनवाई जैसे ही आरंभ हुई, कोर्ट में उपस्थित वकीलों ने सुनवाई का विरोध किया. पटना नगर निगम के वकील वाइवी गिरि ने कहा कि जब एक कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, तो पूर्ण पीठ का गठन कानूनी तौर पर सही नहीं है. इस पर सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे सुना नहीं जा सका. मामले की सुनवाई को लेकर जब वकीलों का विरोध अधिक हो गया, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने कहा कि आप चुप नहीं होंगे, तो हम सब कोर्ट से उठ कर चले जायेंगे. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर भी जब वकीलों का गुस्सा कम नहीं हुआ, तो पूर्ण पीठ में शामिल तीनों जज कोर्ट से उठ कर बाहर निकल गये और मामले की सुनवाई टल गयी.

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