— सोलर लाइट खरीद मामलाविधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह में बक्सर,वैशाली और भोजपुर में सोलर लाइट खरीद मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को न्यायाधीश वीएन सिन्हा और पीके झा के खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि किन परिस्थितियों में बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. मामले की जांच पंचायती राज विभाग को करनी है. 2005 से 2011 के बीच करोड़ों रुपये की सोलर लाइट विभिन्न दरों पर खरीद की गयी. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार का कहना था कि मुखिया और सरपंच तथा बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है जबकि इसके लिए जिम्मेवार बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है.
दो माह में जांच रिपोर्ट सौंपे : हाइकोर्ट
— सोलर लाइट खरीद मामलाविधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह में बक्सर,वैशाली और भोजपुर में सोलर लाइट खरीद मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को न्यायाधीश वीएन सिन्हा और पीके झा के खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि […]
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