चिकित्सकपुत्र अपहरण मामले में चार को उम्रकैद

छपरा (कोर्ट). 17 वर्ष पूर्व शहर के एक चिकित्सकपुत्र के अपहरण मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने सत्र वाद संख्या 223-99 के 10 अभियुक्तों में चार को आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं, छह अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2014 11:02 PM

छपरा (कोर्ट). 17 वर्ष पूर्व शहर के एक चिकित्सकपुत्र के अपहरण मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने सत्र वाद संख्या 223-99 के 10 अभियुक्तों में चार को आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं, छह अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा मिली है, उनमें यूपी के बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के बलेसरा निवासी राजेश सिंह, सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के संठी निवासी मनोज सिंह व ऋषिमुनि सिंह तथा विश्वनाथ सिंह शामिल हैं. वहीं, रिहा होनेवालों में सुशील सिंह उर्फ मंटू सिंह, अनिल सिंह, शिव प्रताप सिंह, अनिल कुमार सिंह, घनश्याम राय और ओम प्रकाश सिंह शामिल हैं.

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