स्मोकिंग जोन नहीं रहने पर आज से लगेगा जुर्माना,सं

— सूबे के होटल व रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई–खाद्य सुरक्षा विभाग को मिला जिम्मासंवाददाता,पटना खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटपा कानून के तहत बिहार के छोटे-बड़े सभी होटल व रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन बनाने का निर्देश दिया है. जो रेस्टोरेंट मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे उन पर जुर्माना व कार्रवाई होगी. सोमवार से ऐसे होटल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2014 9:02 PM

— सूबे के होटल व रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई–खाद्य सुरक्षा विभाग को मिला जिम्मासंवाददाता,पटना खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटपा कानून के तहत बिहार के छोटे-बड़े सभी होटल व रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन बनाने का निर्देश दिया है. जो रेस्टोरेंट मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे उन पर जुर्माना व कार्रवाई होगी. सोमवार से ऐसे होटल व रेस्टोरेंट पर छापेमारी होगी. छापेमारी में जो होटल-रेस्टोरेंट पकड़े जायेंगे, उनका लाइसेंस रिन्युअल नहीं होगा. सूत्रों की मानें,तो इसके लिए आठ टीम बनायी गयी है. दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता ली जायेगी. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया जायेगा. जिन रेस्टोरेंट में 30 से अधिक लोग बैठ सकते हैं या वैसे होटल जहां 30 कमरे होंगे. उनके लिए स्मोकिंग जोन बनाना अनिवार्य है. स्मोकिंग करने वाले लोगों पर जुर्माना करने व होटल- रेस्टोरेंटों में छापेमारी के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं हो. इसके लिए पुलिस की सहायता ली जायेगी. पुलिस अपने स्तर से ऐसे लोगों को पकड़ने व जुर्माना लगाने में सक्षम होगी. कोट होटल व रेस्टोरेंट में कोटपा के तहत कार्रवाई होगी. इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जायेगा. 200 से 1000 तक जुर्माना लिया जायेगा. तपेश्वरी सिंह,अभिहित पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग

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