तीन जनवरी को आयेगा बूटन सिंह हत्याकांड का फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने नहीं दी आरोपितों को कोई राहत विधि संवाददाता. पटना पटना हाइकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगामी तीन जनवरी को बूटन सिंह हत्याकांड मामले में जिला अदालत के फैसले की तारीख बदलने की कोई जरूरत नहीं है. सोमवार को न्यायाधीश अंजना प्रकाश की अदालत में […]
पटना उच्च न्यायालय ने नहीं दी आरोपितों को कोई राहत विधि संवाददाता. पटना पटना हाइकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगामी तीन जनवरी को बूटन सिंह हत्याकांड मामले में जिला अदालत के फैसले की तारीख बदलने की कोई जरूरत नहीं है. सोमवार को न्यायाधीश अंजना प्रकाश की अदालत में बूटन सिंह हत्याकांड के आरोपित दिलीप कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. सीबीआइ के अधिवक्ता विपिन कुमार सिन्हा के जोरदार विरोध के बाद कोर्ट ने फैसले की तिथि में परिवर्तन नहीं करने का निर्देश दिया. आरोपितों के वकील अजय ठाकुर ने कहा कि निचली अदालत ने तीन जनवरी को फैसला सुनाये जाने की तिथि निर्धारित की है. अभी कुछ गवाहों से जिरह बाकी है. इस पर सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि गवाहों से जिरह के लिए पांच महीने का समय दिया गया है. इस अवधि में बचाव पक्ष एक भी गवाह से जिरह नहीं कर पाया. इस कारण अब समय देने की जरूरत नहीं है. दिलीप कुमार यादव के अलावा पांच अन्य अभियुक्तों ने भी अपील याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ सुना. सीबीआइ की विशेष अदालत में बूटन सिंह हत्याकांड की सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष अदालत तीन जनवरी को अपना फैसला सुनायेगा. बूटन सिंह राज्य सरकार में समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के पति थे, जिनकी हत्या 2000 में पूर्णिया कोर्ट परिसर में कर दी गयी थी.