22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

पुरानी सड़कों के निर्माण में सरकार को मिली हाइकोर्ट से थोड़ी राहत

मलबे के इस्तेमाल की व्यवस्था नहीं होने से कोर्ट ने दी सरकार को राहत विधि संवाददाता, पटनापुरानी सड़कों को बिना उखाडे़ उस पर नयी सड़क के निर्माण को लेकर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ी राहत उपलब्ध करायी है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति आरके मिश्रा की […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

मलबे के इस्तेमाल की व्यवस्था नहीं होने से कोर्ट ने दी सरकार को राहत विधि संवाददाता, पटनापुरानी सड़कों को बिना उखाडे़ उस पर नयी सड़क के निर्माण को लेकर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ी राहत उपलब्ध करायी है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति आरके मिश्रा की खंडपीठ ने सरकारी वकील का पक्ष सुनने के बाद हाइकोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में केंद्र सरकार के नियमों की जानकारी नहीं है. पथ निर्माण विभाग इसे उपलब्ध कराये.दरअसल, सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के वकील ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल देश में पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण में उसे उखाड़ कर फिर से बनाने का कोई प्रावधान नहीं है. क्योंकि सड़क को उखाड़ने के बाद उस मलबे का यहां रि-साइकिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है. सरकारी वकील ने बताया कि विदेशों में इस मलबे को फिर से रि-साइकिल कर उसका इस्तेमाल नयी सड़क के निर्माण में ही किया जाता है. दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना था कि पुरानी सड़क को बिना उखाडे़ ही उस पर नयी सड़क के निर्माण से सड़क के किनारे बने मकान नीचे हो जाते हैं जिससे मकान वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पथ निर्माण विभाग इस संबंध में केंद्र सरकार के नियमों को कोर्ट में पेश करे. इस मामले में अब अगली सुनवाई आगामी 16 जनवरी को होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

अन्य खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels