बिना एनओसी लिये नदी-नहरों पर नहीं बनेंगे पुल-पुलिया

जल संसाधन विभाग बना रहा एक्ट, बनायी गयी विशेषज्ञों की समिति संवाददाता, पटना नदियों व नहरों पर पुल-पुलिया बनाने के पहले जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा. विभाग इसके लिए एक्ट बना रहा है. इसे जल्द कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. विभाग के सचिव ने एक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 26, 2014 7:03 PM

जल संसाधन विभाग बना रहा एक्ट, बनायी गयी विशेषज्ञों की समिति संवाददाता, पटना नदियों व नहरों पर पुल-पुलिया बनाने के पहले जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा. विभाग इसके लिए एक्ट बना रहा है. इसे जल्द कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. विभाग के सचिव ने एक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए केंद्रीय रूपांकण के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कराने का निर्देश दिया है. कमेटी में नदी विशेषज्ञों के अलावा योजना एवं मॉनीटरिंग के अधीक्षण अभियंता भी शामिल होंगे. अन्य राज्यों में नदियों व नहरों पर पुल, पुलिया, पीपा पुल, जल फव्वारा या जलमीनार बनवाने के पहले जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन बिहार में अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं है. बिहार में 12 नदियां व 94 नहरें हैं. नदियों से सिंचाई, उसकी गाद सफाई और नहरों में पानी छोड़ने का काम जल संसाधन विभाग का है. नदी व नहरों में छोटे-बडे़ पुलों के निर्माण से जलप्रवाह की गति धीमी पड़ गयी है. कई नहरों में तो पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है. नहरों में पानी नहीं पहुंचने के कारण सूबे के पांच हजार हेक्टेयर में सिंचाई नहीं हो पा रही है. एक्ट में क्या-क्या होगा प्रावधान ————————त्न पुल-पुलिया इस तरह बने कि नदी-नहरों में जलप्रवाह न रुके त्न जलप्रवाह रुकने पर नदी से जोड़ कर दूसरी नहरें निकाली जायें त्न पुल-पुलिया या अन्य काम करानेवाले विभागों को नदियों की करानी होगी नियमित उड़ाही त्न नदी-नहरों पर निर्माण के लिए रिवर स्पेशलिस्टों से राय-मशविरा ली जायेगी

Next Article

Exit mobile version