मनरेगा में मजदूरी में देरी पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

संवाददाता,पटनामनरेगा मजदूरों को देर से मजदूरी मिली, तो सरकार उन्हें अतिरिक्त पैसे दिलायेगी. इसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली बनायी है. इसमें प्रति दिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है. संबंधित पक्षों से इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2014 7:03 PM

संवाददाता,पटनामनरेगा मजदूरों को देर से मजदूरी मिली, तो सरकार उन्हें अतिरिक्त पैसे दिलायेगी. इसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली बनायी है. इसमें प्रति दिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है. संबंधित पक्षों से इस पर सुझाव मांगे गये हैं. प्राप्त सुझावों पर सात फरवरी के बाद विचार होगा. नयी नियमावली में प्रावधान किया गया है कि मास्टर रॉल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने पर 16वें दिन से 0.05 प्रतिशत प्रति दिन की दर से क्षतिपूर्ति दी जायेगी. क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा. विलंब करनेवाले अधिकारियों व एजेंसी की जिम्मेवारी तय कर राशि की वसूली की जायेगी. मजदूरी के भुगतान के लिए अधिकतम 20-21 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. कुछ विशेष परिस्थिति में विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी. मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि विभिन्न राज्यों से नियमावली मंगा कर अध्ययन करने के बाद नयी नियमावली तैयार की गयी है.

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