अब क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए आइकार्ड अनिवार्य

पटना: पहचान पत्र के बिना यात्री पटना जंकशन पर बने क्लॉक रूम में सामान नहीं रख सकेंगे. नयी व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी. निर्णय यात्री सुरक्षा को देखते हुए किया गया है. हैंड मेटल मशीन से भी सामान की जांच होगी. पहचान पत्र में वोटर आइ कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेलवे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2014 6:05 AM

पटना: पहचान पत्र के बिना यात्री पटना जंकशन पर बने क्लॉक रूम में सामान नहीं रख सकेंगे. नयी व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी. निर्णय यात्री सुरक्षा को देखते हुए किया गया है.

हैंड मेटल मशीन से भी सामान की जांच होगी. पहचान पत्र में वोटर आइ कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेलवे का टिकट जिस पर अपने नाम का पीएनआर नंबर हो. सामान रखने वाले व्यक्ति को सामान ले जाने की तिथि भी बतानी होगी. क्लॉक रूम के प्रवेश द्वार पर तीनों शिफ्ट में एक-एक जवान की तैनाती होगी.

क्लॉक रूम में लगेज रखने का किराया 15 रुपये है. 24 घंटा से अधिक रखने पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होता है. इसी तरह लॉकर में सामान रखने पर 20 रुपये किराया देना होता है. 24 घंटा से अधिक समय होने पर किराया 30 रुपये देना होता है. यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्लॉक रूम और लॉकर की व्यवस्था है.

सुरक्षा को देखते हुए क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए आइ कार्ड अनिवार्य है. सामान का भी जांच होगी.

पीएम मिश्र, रेल एसपी

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