ट्रांसफर केस में गैस उपभोक्ताओं को लौटानी होगी एडवांस राशि

पटना: गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. अगर आप पटना के गैस उपभोक्ता हैं और आपका स्थानांतरण रांची हो गया है,तो ऐसी स्थिति में डीबीटीएल से जुड़े ग्राहकों को एडवांस राशि वापस करनी होगी. राशि वापस करने में परेशानी नहीं होगी. ग्राहकों द्वारा सिलिंडर और रेगुलेटर के लिए जमा सिक्यूरिटी डिपोजिट से राशि काट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2015 5:57 AM

पटना: गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. अगर आप पटना के गैस उपभोक्ता हैं और आपका स्थानांतरण रांची हो गया है,तो ऐसी स्थिति में डीबीटीएल से जुड़े ग्राहकों को एडवांस राशि वापस करनी होगी. राशि वापस करने में परेशानी नहीं होगी. ग्राहकों द्वारा सिलिंडर और रेगुलेटर के लिए जमा सिक्यूरिटी डिपोजिट से राशि काट ली जायेगी. ग्राहकों को डीबीटीएल से जुड़ने के बाद 568 रुपये एडवांस राशि मिलेगी. नियम गैस स्थानांतरण के केस में लागू होगा.

फिर मिलेगी दुबारा राशि : ग्राहकों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. गैस उपभोक्ता जब दूसरे शहर में जाकर वहां के उपभोक्ता बनेंगे,तो फिर राशि 568 रुपये दुबारा ग्राहकों के बैंक खाते में भेज दी जायेगी. ग्राहकों के बैंक खाते में हर समय राशि एडवांस जमा होगी. गैस कंपनी के अधिकारियों के अनुसार एजेंसी और बैंक खाता से जुड़ने पर डीबीटीएल योजना में ग्राहक शामिल हो जायेंगे. इसके बाद ग्राहक पहली बार जैसे ही बुकिंग करेंगे. उनके बैंक खाते में एडवांस राशि ट्रांसफर कर दी जायेगी.

इंडेन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण प्रसाद ने बताया कि ग्राहकों के बैंक खाते में 568 रुपये हमेशा एडवांस जमा रहेगा. स्थानांतरण होने पर राशि ग्राहकों के खाते में आ जायेगी.

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