नगर आयुक्त मामले में आज भी होगी सुनवाई
— अधिवक्ताओं ने पूर्ण पीठ के गठन पर जतायी आपत्ति विधि संवाददाता,पटनानगर आयुक्त कुलदीप नारायण के मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी. बुधवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने पूर्ण पीठ के गठन पर आपत्ति जतायी. उनका कहना था कि मामले की सुनवाई में वहीं दो न्यायाधीश यहां हैं जिनके आदेश को चुनौती […]
— अधिवक्ताओं ने पूर्ण पीठ के गठन पर जतायी आपत्ति विधि संवाददाता,पटनानगर आयुक्त कुलदीप नारायण के मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी. बुधवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने पूर्ण पीठ के गठन पर आपत्ति जतायी. उनका कहना था कि मामले की सुनवाई में वहीं दो न्यायाधीश यहां हैं जिनके आदेश को चुनौती दी गयी है. अदालत को कम से कम सात जजों की खंडपीठ बनायी चाहिए. यहां ऐसा प्रतीत होता है कि दो जज एक तरफ है, तो दूसरे जज दूसरी तरफ. अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने कहा कि वे आदेश में टकराव नहीं चाहते हैं बल्कि सूझ-बूझ से मामले को निबटना चाहते हैं. दरअसल दो आयुक्तों के बने रहने का मसला हाइकोर्ट के समक्ष है. अब पीठ को तय करना है कि नगर आयुक्त कुलदीप नारायण बने रहेंगे या कपिल अशोक शीर्षत. इसके पहले निगम के वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि ने कहा कि राज्य सरकार को नगर निगम को विघटित करने का अधिकार नहीं है. यह निगम के 41 वें अधिनियम के तहत स्वायत्तशासी संस्था है. इस तरह से राज्य सरकार आयुक्त को भी निलंबित नहीं कर सकती है. सरकार आयुक्त का स्थानांतरण कर सकती है, लेकिन निगम आयुक्त कुलदीप नारायण के स्थानांतरण पर हाइकोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखा है. इसी बीच अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने बहस करते हुए कहा कि आम लोगों में हाइकोर्ट का गलत संदेश गया है. लोग यह समझ रहे हैं कि जजों में आदेश को लेकर टकराव की स्थिति आ गयी है. पूर्ण पीठ में न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी,न्यायाधीश वी एन सिन्हा और न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह ने सुनवाई की.